मुल्जिमों की जेलों से तलबी कराने के लिए कोर्ट ने डीएम को दिया आदेश

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सुलतानपुर। कबरी प्रधान की हत्या की साजिश रचने एवं अवंतिका गोली कांड मामले में जेलों से मुल्जिमों की तलबी न होने से केस की कार्यवाही बाधित चल रही है। जिस पर संज्ञान लेते हुए एडीजे सप्तम अमित कुमार प्रजापति की अदालत ने डीएम को पत्र भेजकर छह आरोपियों की जेल से तलबी कराने के सम्बंध में आदेशित किया है।
पहला मामला कोतवाली नगर क्षेत्र के कबरी गांव से जुड़ा है। जहां के रहने वाले प्रधान जेपी निषाद एवं हिस्ट्रीशीटर जितेन्द्र सिंह मुन्ना पक्ष के बीच विवाद चल रहा है। मुन्ना के भाई शारदा प्रसाद उर्फ राजा बाबू की कबरी गांव में ही भीड़ ने पिटाई कर मौत के घाट उतार दिया था। इस घटना के लिए जेपी निषाद को ही जिम्मेदार मानते हुए हिस्ट्रीशीटर मुन्ना व उसके भाई महेन्द्र समेत अन्य ने उसे मारने के लिए साजिश रची थी, जो कि नाकाम हो गयी। इस मामले में आरोपी मनोज उपाध्याय, इन्द्रेश तिवारी, महेन्द्र प्रताप, जितेन्द्र सिंह मुन्ना व अत्येन्द्र प्रताप के खिलाफ केस दर्ज हुआ एवं चार्जशीट भी दाखिल हुई। मामले में आरोपी मनोज उपाध्याय अयोध्या जेल में निरूद्ध है। जिसकी तलबी कई पेशियों से नहीं हो पा रही है। नतीजतन मामले में चार्ज ही नहीं बन पा रहा है। कोर्ट की कार्यवाही बाधित होने पर कड़ा रूख अपनाते हुए स्पेशल जज ने डीएम को मनोज की तलबी कराने के सम्बंध में आदेशित किया है।
दूसरा मामला कोतवाली नगर क्षेत्र के बस स्टेशन स्थित अवंतिका फूड माल से जुड़ा है। जिसके संचालक आलोक आर्या पर हुए जानलेवा हमले के मामले का विचारण एडीजे सप्तम की अदालत में चल रहा है। इस मामले में जेल गये आरोपी राहुल धुरिया, सिराज, रिशू सिंह उर्फ देवांश, सत्यप्रकाश सिंह एवं सौरभ सिंह की तलबी सम्बंधित जेलों से नहीं करायी जा रही है। जिससे मामले का विचारण बाधित हो रहा है। स्पेशल जज अमित कुमार प्रजापति ने मामले में कड़ा रूख अपनाते हुए डीएम को पांचों आरोपियों की सम्बंधित जेलो से तलबी कराने के सम्बंध में आदेशित किया है।

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