रामपुर। सपा सांसद व पूर्व मंत्री आजम खान की मुश्किलें कम नहीं हो रही हैं। कभी रामपुर में एकछत्र राज करने वाले आजम के शहर में ही उनके खिलाफ गुरुवार को पुलिस ने संपत्ति कुर्की की मुनादी कराई। बेटे अब्दुल्ला के दो जन्म प्रमाण पत्र मामले में बीते 18 दिसंबर को रामपुर एडीजे-छह की कोर्ट ने आजम खान, उनकी पत्नी तजीन फातिमा व अब्दुल्ला के खिलाफ गैर जमानती वॉरंट जारी किया था। कोर्ट ने तीनों के खिलाफ सीआरपीसी की धारा 82 के तहत उदघोषणा का नोटिस जारी किया था।
गुरुवार को उनके रामपुर स्थित आवास के बाहर धारा 82 के तहत पुलिस ने कुर्की के नोटिस चस्पा कर दिए। इसके साथ ही शहर में दर्ज मुकदमे, कोर्ट के आदेश का उल्लेख करते हुए रिक्शे व माइक से आजम खां की संपत्ति कुर्की की मुनादी की गई। कोर्ट ने आजम खान को 24 जनवरी को अदालत में पेश किए जाने का आदेश रामपुर पुलिस को दिया है, जिसके बाद अब रामपुर पुलिस आज़म खान की तलाश में सड़कों पर मुनादी करती फिर रही है।
यह है मामला
अब्दुल्ला के दो जन्म प्रमाणपत्र के मामले में भाजपा लघु उद्योग प्रकोष्ठ के क्षेत्रीय संयोजक आकाश सक्सेना गंज थाने में मुकदमा दर्ज कराया था। इस मामले में पुलिस चार्जशीट लगा चुकी है और एडीजे-6 की कोर्ट में इसकी सुनवाई चल रही है। लगातार सुनवाई पर हाजिर नहीं होने पर कोर्ट ने आजम खां, तजीन फात्मा और अब्दुल्ला के खिलाफ पहले सम्मन, फिर जमानती वारंट और 18 दिसंबर को गैर जमानती वारंट जारी किया था।