लखनऊ। देश में कोरोना वायरस (Coronavirus in India) के बढ़ते मामलों के बीच लॉकडाउन का चौथा चरण (Lockdown 4.0) शुरू हो गया है। हर राज्य ने लॉकडाउन 4.0 के लिए दिशा-निर्देश (Lockdown 4.0 Guidelines) तैयार किए हैं। उत्तर प्रदेश में भी गाइडलाइंस (Lockdown 4 Guidelines for Uttar Pradesh) तैयार कर ली गई हैं। उत्तर प्रदेश में किन चीजों में छूट दी गई है और कहां-कहां पर पाबंदियां लागू रहेंगी। इन सबके बीच सबसे अहम तो यह है कि सभी प्रकार की औद्योगिक गतिविधियों को कंटेनमेंट जोन के बाहर अनुमति होगी लेकिन इन इंडस्ट्रियल यूनिट्स को फेस मास्क, फेस कवर, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा और औद्योगिक गतिविधियों के लिए बसों के इस्तेमाल पर भी सावधानी बरती जाएगी। विस्तृत में जानें किन किन चीजों में छूट दी गई…
क्या चीजें रहेंगी मना ?
- सभी घरेलू और अंतरराष्ट्रीय विमान यात्राएं (मेडिकल इमर्जेंसी को छोड़कर), एयर ऐम्बुलेंस और गृहमंत्रालय की ओर से अधिकृत सुरक्षा के उद्देश्य के लिए यात्रा को छोड़कर।
- मेट्रो रेल की सेवाएं।
- सभी स्कूल, कॉलेज, शैक्षिक/प्रशिक्षण संस्थान आदि। हां, ऑनलाइन/दूरस्थ शिक्षा के लिए अनुमति दी जा सकती है।
- हॉस्पिटैलिटी सेवाएं, सिवाय जो स्वास्थ्य कर्मियों, पुलिस और सरकारी अधिकारियों के उपयोग में लाई जा रही हैं या लॉकडाउन में फंसे पर्यटकों या फिर क्वारंटीन करने के उपयोग में लाई जा रही हों। बस डिपो, रेलवे स्टेशन और हवाई अड्डों पर चलने वाली कैंटीन आदि और रेस्ट्रॉन्ट-किचन को खाने के सामान की होम डिलिवरी की अनुमति होगी।
- सभी सिनेमा हॉल (cinema hall), शॉपिंग मॉल (shopping mall), जिम (jym), स्वीमिंग पूल (swimming pool), एंटरटेनमेंट पार्क (entertainment park), थिअटर (theater), बार और सभागार, असेंबली हॉल और इस प्रकार के सभी स्थान। हां, खेल परिसर को और स्टेडियम को खोलने की अनुमति होगी लेकिन दर्शकों को परमिशन नहीं दी जाएगी।
- सभी सामाजिक, राजनीतिक, खेल, मनोरंजन, शैक्षिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, अन्य सामूहिक गतिविधियों पर रोक।
- सभी धार्मिक स्थल, पूजा स्थल आम लोगों के लिए बंद रहेंगे। धार्मिक जुलूस पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेंगे।
इन्हें नियमों के साथ होगी परमिशन–
- पूरे प्रदेश में जो भी दुकानें खुलेंगी उनके सभी दुकानदारों को फेस कवर, मास्क लगाना होगा, ग्लव्स का इस्तेमाल करना होगा। इतना ही नहीं दुकान में सेनेटाइजर की व्यवस्था करानी होगी, जिससे कि आने वाले सभी लोगों को संक्रमण से बचाया जा सके। किसी भी खरीददार को यदि उसने मास्क नहीं पहना है तो उसे बिक्री नहीं की जाएगी।
- सभी बाजारों को इस तरह से खोला जाएगा कि हर दिन अलग-अलग बाजार खुले और सोशल डिस्टेंसिंग के साथ-साथ सभी निर्देशों का पालन सुनिश्चित किया जाए। इस बारे में जिला प्रशासन स्थानीय व्यापार मंडल के साथ बातचीत कर व्यवस्था बनाने के लिए विस्तृत आदेश जनपद स्तर पर जारी करेंगे।
- ग्रामीण क्षेत्र में और नगर पालिका क्षेत्र में कंटेनमेंट जोन के बाहर सभी दुकानों को सोशल डिस्टेंसिंग के साथ खोलने की अनुमति होगी।
- सब्जी मंडी के संबंध में मुख्य मंडी सुबह 4 बजे से 7 बजे तक खुलेंगी। सब्जी मंडी का रीटेल वितरण सुबह 6 से 9 बजे तक होगा। फल-सब्जी मंडियों को बड़े और खुले स्थानों पर स्थापित कर सुबह 8 बजे से शाम 6 बजे तक सामान्य लोगों के लिए खोला जा सकेगा।
- शहरी क्षेत्र में कोई भी साप्ताहिक मंडी नहीं लगेगी और ग्रामीण क्षेत्र में साप्ताहिक मंडी सोशल डिस्टेंसिंग के साथ लगाने की अनुमति होगी।
- रेस्ट्रॉन्ट आदि में केवल होम डिलिवरी की व्यवस्था होगी और मिठाई की दुकान भी खोलने की अनुमति दी जाएगी लेकिन सिर्फ बेचने का कार्य किया जाएगा और दुकानों में बैठकर खाने की कोई अनुमति नहीं दी जाएगी।
- बारात घर खोले जाएंगे लेकिन शादी के लिए पूर्व अनुमति लेना आवश्यक होगा। इसमें 20 लोगों से ज्यादा की अनुमति नहीं होगी।
- स्ट्रीट वेंडर, पटरी व्यवसायी को अपना कार्य करने की अनुमति होगी।
- नर्सिंग होम एवं प्राइवेट अस्पतालों को इमर्जेंसी और आवश्यक ऑपरेशन करने हेतु स्वास्थ्य विभाग की अनुमति और समस्त सुरक्षा उपकरण और प्रशिक्षण के बाद खोलने की अनुमति दी जाएगी।
- पूरे प्रदेश में चार पहिया वाहन में ड्राइवर के अतिरिक्त दो व्यक्तियों को ही चलने की अनुमति होगी। यदि परिवार के बच्चे हैं तो दो बच्चों की अतिरिक्त अनुमति दी जाएगी। बाइक सवार व्यक्तियों को अकेले चलने की अनुमति होगी, लेकिन यदि महिला पीछे बैठी है तो उसको भी अनुमति होगी लेकिन बाइक सवार सभी व्यक्तियों को हेल्मेट पहनना जरूरी होगा। थ्री वीलर वाहन में ड्राइवर के अलावा दो व्यक्तियों को ही चलने की अनुमति होगी। ऐसे वाहनों में सभी यात्रियों को फेस मास्क और फेस कवर पहनना अनिवार्य होगा।
- नोएडा गाज़ियाबाद में दिल्ली के हॉटस्पॉट एरिया के लोगों के अलावा अन्य लोगों के आने जाने की छूट होगी।
- प्रिंटिंग प्रेस और ड्राई क्लीनर्स आदि की दुकानों को भी खुलने की अनुमति होगी।
इन लोगों की सुरक्षा जरूरी
सभी जोन में 65 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति, एक से अधिक बीमारी से ग्रसित व्यक्ति, गर्भवती स्त्रियां, 10 वर्ष की आयु के नीचे के बच्चे घरों में ही रहेंगे। सिवाय ऐसी परिस्थितियों के जिनमें स्वास्थ्य संबंधी आवश्यकताओं के लिए बाहर निकलना जरूरी हो।
गाइडलाइंस के साथ किस चीज की अनुमति
- राज्यों की आपसी सहमति के साथ यात्री वाहनों और बसों का अंतरराज्यीय आवागमन के लिए अभी अनुमति नहीं है और अलग से आदेश जारी किए जाएंगे।
- राज्यों की ओर से निर्धारित किए गए यात्री वाहन और बसों को राज्य के अंदर आवागमन के लिए अभी अनुमति नहीं है। इसके भी अलग से आदेश जारी होंगे।
- Standard Operating Procedures (SOPs) के अनुसार जिनका उल्लेख किया गया है उन लोगों का ही आवागमन जारी रहेगा।