मध्यप्रदेश में lockdown 4 का कुछ ऐसा होगा नया रंग-रूप

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भोपाल। मध्यप्रदेश में लॉकडाउन 4 के दौरान सभी containment Zone में विशेष पावंदी continue रहेंगी और केवल बहुत ही आवश्यक गतिविधियों की ही छूट रहेगी। इस जोन के भीतर और बाहर लोगों का आना-जाना बाधित रहेगा, केवल medical emergency और आवश्यक वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति की जा सकेगी। लॉकडाउन 4 के पहले दिन एक-एक कर सभी राज्यों ने अपनी-अपनी guidelines जारी कर दी हैं। इसी क्रम में MP के मुखिया शिवराज सिंह चौहान ने भी अपने प्रदेश के लिए लॉकडाउन के next चरण की guidelines की घोषणा कर दी है। जिसके मुताबिक अब मध्यप्रदेश में सिर्फ 2 zone ही होंगे, green और red zone।

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने Monday शाम को कहा कि state में लॉकडाउन 4 अलग ढंग एवं अलग स्वरूप में होगा। मध्यप्रदेश की जनता, सभी वर्ग, जिलों के crisis management groups से प्राप्त सुझावों के अनुसार लॉकडाउन 4 के लिए निर्णय लिया गया है। State में लॉकडाउन 4 के अंतर्गत सभी districts को दो zones red और green में बांटा गया है। सभी संक्रमित क्षेत्रों में विशेष प्रतिबंध जारी रहेंगे।
Red zone के अंतर्गत इंदौर, उज्जैन जिले का पूरा क्षेत्र, भोपाल, बुरहानपुर, जबलपुर, खंडवा और देवास के नगर निगम के साथ मंदसौर, नीमच, धार और कुक्षी के नगर पालिका क्षेत्र होंगे। प्रदेश के शेष सभी districts green zone में रखे गए हैं। एक सप्ताह तक यहां markets बंद रहेंगे और इसके बाद समीक्षा कर निर्णय लिया जाएगा।

Containment zone में विशेष प्रतिबंध जारी रहेंगे

लॉकडाउन 4 के दौरान सभी containment zone में विशेष प्रतिबंध जारी रहेंगे और केवल बहुत ही जरूरी गतिविधियों की अनुमति होगी। इस zone के भीतर और बाहर लोगों का आना-जाना प्रतिबंधित रहेगा, केवल medical emergency और आवश्यक वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति की जा सकेगी। कंटेनमेंट एरिया में उद्योग संचालित नहीं होंगे परंतु इनके बाहर सभी स्थानों पर उद्योग संचालित किये जा सकेंगे। दोनों zone में प्रतिबंधित गतिविधियां

दोनों zone में स्कूल, कॉलेज, कोचिंग, प्रशिक्षण संस्थान, hotel, रेस्टोरेंट, हॉस्पिटेलिटी सेवाएं, सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल, जिम, स्वीमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, थियेटर्स, बार, autodorium प्रतिबंधित रहेंगे। इन zone में सामुदायिक कार्यक्रम, सभी प्रकार के सामाजिक, पालिका, खेलकूद, मनोरंजन, अकादमिक, सांस्कृतिक, धार्मिक आयोजन नहीं हो सकेंगे। सभी धार्मिक स्थल, पूजा स्थल तथा धार्मिक सभाएं प्रतिबंधित रहेंगी। शाम 07 बजे से सुबह 07 बजे तक लोगों का आवागमन, केवल अत्यावश्यक गतिविधियों को छोड़कर प्रतिबंधित रहेगा। सार्वजनिक परिवहन की बसें अभी एक सप्ताह तक प्रतिबंधित रहेंगी और इसके बाद समीक्षा कर निर्णय लिया जाएगा।

Red zone में इन गतिविधियों को मिली अनुमति

Red zone के अंतर्गत मोहल्ले की दुकानें, स्टैंडअलोन दुकानें, रहवासी परिसर की दुकानें तथा बाजारों में स्थित आवश्यक वस्तुओं की दुकानें खुली रहेंगी। Online education चालू रहेगी. मेडिकल, पुलिस आवास, क्वारनटीन सेंटर, फंसे हुए लोगों के भोजन के लिए उपयोग किए जाने वाले hotel, बस डिपो, रेलवे स्टेशन, airports में संचालित कैंटीन, होम डिलीवरी करने वाले रेस्टोरेंट के किचन, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, स्टेडियम (बिना दर्शकों के), सभी प्रकार का माल परिवहन, कार्गो movement और उनके खाली वाहनों का movement जारी रहेगा। साथ ही सभी स्वास्थ्यकर्मियों एवं सफाईकर्मियों का आवागमन, उद्योगों के लिए श्रमिकों को लाने ले जाने की बसें तथा शासकीय एवं private कार्यालय 50 percent क्षमता के साथ चालू रहेंगे।

Green zone में इन गतिविधियों को मिली permission

Green zone में सभी क्षेत्रों के लिए प्रतिबंधित गतिविधियों को छोड़कर शेष सभी प्रकार की गतिविधियां संचालित की जा सकेंगी। इन क्षेत्रों में अन्य कोई पाबंदी नहीं रहेगी, सभी दुकानें एवं markets खुले रहेंगे, सब्जी मंडियां खुलेंगी, निजी व शासकीय कार्यालय पूरी क्षमता से चलेंगे तथा निजी वाहनों से आवागमन किया जा सकेगा। यदि किसी green zone जिले में positive प्रकरण बढ़ते हैं तो red zone में changes किये जायेगे। District green बना रहे इसके लिए सभी प्रकार की लापरवाही से बचें और अपना ध्यान रखे।

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