लखनऊ । राज्य निर्वाचन आयुक्त, उत्तर प्रदेश, मनोज कुमार ने उ0प्र0 के समस्त जनपदों मे ग्राम पंचायतों के प्रधानों तथा सदस्यों के वैधानिक रूप से रिक्त स्थानों/पदों, जो मा0 न्यायालय के स्थगनादेश से बाधित न हो, पर उप निर्वाचन हेतु जारी समय सारिणी के अनुसार कराए जाने के निर्देश दिये है। उन्होंने बताया कि नाम निर्देशन पत्रों को जमा करने का अंतिम दिनांक व समय 26 जून, 2019 पूर्वाहन 10 बजे से अपराह्न 04 बजे तक, नाम निर्देशन पत्रों की संवीक्षा का दिनांक व समय 27 जनू, 2019 पूर्वाह्न 10 बजे से कार्य की समाप्ति तक, उम्मीदवारी वापस लेने का दिनांक व समय 28 जून, 2019 पूर्वाहन 10 बजे से अपराह्न 03 बजे तक, प्रतीक आवंटन का दिनांक व समय 28 जून, 2019 अपराह्न 03 बजे से कार्य की समाप्ति तक, मतदान का दिनांक व समय 06 जुलाई, 2019 पूर्वाह्न 07 बजे से अपराह्न 05 बजे तक, मतगणना का दिनांक व समय 08 जुलाई, 2019 पूर्वाह्न 08 बजे से कार्य की समाप्ति तक कराया जाना निर्धारित किया गया है।
कुमार ने बताया कि इस निर्वाचन कार्यक्रम का व्यापक प्रचार कराये जाने और सम्बन्धित गाँवों में मुनादी द्वारा सर्वसाधारण को इसकी सूचना दिये जाने तथा सार्वजनिक जानकारी हेतु ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत, तहसील कार्यालय और जिला मजिस्ट्रेट कार्यालय की सूचना पट्ट पर यह कार्यक्रम प्रदर्शित किये जाने के निर्देश दिये गये है। उन्होंने बताया कि उप निर्वाचन उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत (सदस्यों का निर्वाचन) नियमावली, 1994 के अनुसार सम्पन्न कराया जायेगा। प्रधान व सदस्य ग्राम पंचायतों के नामांकन पत्र दाखिल करने, इनकी जाँच करने व उम्मीदवारी वापस लेने, चुनाव चिन्ह आवंटन तथा मतगणना का कार्य सम्बन्धित क्षेत्र पंचायत मुख्यालय पर होगा। परिणाम की घोषणा भी सम्बन्धित क्षेत्र पंचायत मुख्यालय पर की जाएगी।
श्री कुमार ने बताया कि जारी समय सारिणी के मध्य पड़ने वाले सार्वजनिक अवकाश दिवसों पर भी सम्बन्धित कार्यालय खुले रहेंगे और निर्धारित समय सारिणी के अनुसार कार्यवाही की जाएगी।