स्वामी प्रसाद मौर्य और संघमित्रा मौर्य को लखनऊ की MP-MLA कोर्ट ने भगोड़ा घोषित कर उनके खिलाफ आदेश किया जारी

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लखनऊ, उत्तर प्रदेश: भारतीय राष्ट्रीय शोषित समाज पार्टी के अध्यक्ष और पूर्व कैबिनेट मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्या को लखनऊ की कोर्ट ने भागोड़ा घोषित किया है। इसी तरह, मौर्या की बेटी और पूर्व सांसद संघमित्रा मौर्या को भी कोर्ट ने भागोड़ा घोषित किया है। जानकारी के अनुसार, लखनऊ की एमपी-एमएलए कोर्ट ने धारा 82 के तहत इन तीनों व्यक्तियों के खिलाफ आदेश जारी किया है।

लखनऊ: एसीजेएम तृतीय MP-MLA कोर्ट ने गोल्फ सिटी निवासी दीपक कुमार स्वर्णकार और भाजपा की पूर्व सांसद संघमित्रा मौर्या से संबंधित विवादित मामले में पिता-पुत्री समेत तीन आरोपियों को तीन बार समन, दो बार जमानती वारंट और एक बार गैर जमानती वारंट जारी करने के बाद भी उन्हें कोर्ट में हाजिर नहीं होने के कारण भगोड़ा घोषित कर दिया।

स्वामी प्रसाद मौर्या और उनकी बेटी इसी मामले में MP-MLA कोर्ट के खिलाफ हाई कोर्ट गए थे, लेकिन वहां से उन्हें कोई राहत नहीं मिली। जज जसप्रीत सिंह की अदालत ने मौर्या को कड़ी फटकार देते हुए कहा कि उनके खिलाफ पर्याप्त सबूत हैं और उन्हें MP-MLA कोर्ट में ही जाना होगा।

इसके बाद स्वामी प्रसाद मौर्या ने हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील की, लेकिन उन्हें वहां से भी कोई राहत नहीं मिली।

वादी दीपक कुमार स्वर्णकार के वकील रोहित कुमार त्रिपाठी और राजेश कुमार तिवारी ने न्यायालय के समक्ष अपनी आभार प्रकट करते हुए कहा है कि उन्हें पूरा विश्वास है कि उन्हें बहुत जल्दी न्याय प्राप्त होगा।

स्वामी प्रसाद मौर्या ने यूपी के कैबिनेट मंत्री के रूप में कार्य किया हैं और विधानसभा में प्रतिपक्षी भूमिका भी निभाई है। उनकी बेटी संघमित्रा मौर्या बदायूं से बीजेपी के टिकट पर सांसद रह चुकी हैं। इस बार बीजेपी ने संघमित्रा मौर्या को टिकट देने का निर्णय लिया था।

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