मुजफ्फरनगर। उत्तर प्रदेश सरकार ने शुगर मिल संचालकों से 30 अक्टूबर तक किसानों को बकाया भुगतान करने के निर्देश दिए हैं। नहीं तो वसूली प्रमाण-पत्र जारी कर, गोदामों में रखी शक्कर बेचकर किसानों का बकाया चुकाया जाएगा। यह जानकारी राज्यमंत्री सुरेश राणा ने शामली में बैठक के दौरान दी।
बुधवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दो किसानों की याचिका पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार को गन्ना किसानों का बकाया चुकाने का निर्देश दिया था। याचिका में किसानों ने कहा था कि उन्होंने बैंकों से कर्ज लेकर गन्ना की फसल उगाई थी। अगर शुगर मिल उनका बकाया नहीं चुकाते तो वह बैंकों का कर्ज कैसे चुकाएंगे।
राणा ने बताया कि सहारनपुर जिले की कुल 17 शुगर मिल में से तिकोला और मनसुरपुर ने अपना बकाया भुगतान कर दिया है। वहीं, सरसावा, देवबंद और नानोता ने अपना 90 प्रतिशत बकाया चुका दिया है। मुजफ्फरनगर के गन्ना अधिकारी आरडी द्विवेदी ने बताया कि जिले में अभी गन्ना किसानों का 318।13 करोड़ बकाया है।