लॉकडाउन में वकीलों को बड़ी राहत, वकीलों को मिलेगी आर्थिक मदद, करें आवेदन

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प्रयागराज। केरोना महामारी के कारण लागू लॉकडाउन में वकीलों को राहत, 10 वर्ष या उससे कम प्रैक्टिस वाले हाईकोर्ट के जरूरतमंद वकीलों को एसोसिएशन से आर्थिक सहायता मिलेगी। बुधवार को हाई कोर्ट के जरूरतमंद वकीलों व मुंशियों की लॉकडाउन में आर्थिक सहायता की गाइड लाइन तय कर दी गई। इसके लिए सख्त नियम बनाए गए हैं ताकि कोई इसका गलत फायदा न उठा सके। मॉनिटरिंग कमेटी ने इसके लिए प्रोफार्मा तैयार किया है, जिसे हाईकोर्ट बार एसोसिएशन की वेबसाइट से डाउनलोड किया जा सकता है।
दस वर्ष या उससे कम की प्रैक्टिस वाले जरूरतमंद वकील हाईकोर्ट बार एसोसिएशन की वेबसाइट से आवेदन पत्र डाउनलोड करके मदद के लिए आवेदन कर सकते हैं। पांच वर्ष या उससे कम वकालत वाले वकील अपने सीनियर के नाम, एडवोकेट रोल नंबर, मोबाइल नंबर के साथ आवेदन करेंगे । पांच वर्ष व उससे अधिक और 10 वर्ष से कम वकालत वाले अधिवक्ता उन तीन मुकदमों का भी विवरण देंगे, जो उन्होंने गत छह माह में किए हैं। इसके अलावा प्रोफार्मा अन्य कॉलम भरने होंगे। मॉनिटरिंग कमेटी ने तय किया है कि राज्य सरकार या किसी सरकारी व गैरसरकारी निकाय के पैनल में शामिल वकीलों को आर्थिक सहायता नहीं दी जाएगी। जिन वकीलों की पत्नी या पति सरकारी सेवा में हैं, वे भी मदद के हकदार नहीं होंगे। मदद लेने वाले वकील को यह भी बताना होगा कि वह आयकर दाता है या नहीं या उसने कभी हाईकोर्ट बार एसोसिएशन से चिकित्सकीय सहायता ली है या नहीं। प्रोफार्मा के साथ अपना एडवोकेट रोल नंबर के अलावा बार कौंसिल का रजिस्ट्रेशन नंबर, हाईकोर्ट बार सदस्यता संख्या, बैंक खाता विवरण आदि जरूरी जानकारियां भी देनी होंगी।
नवनिर्वाचित अध्यक्ष अमरेंद्र नाथ सिंह ने कहा कि बार के वेलफेयर फंड में अभी धनराशि कम है। इस मद में कमेटी के तीन सदस्यों ने 50-50हजार रुपये से शुरुआत की है। धन और आएगा तो 10 वर्ष से अधिक प्रैक्टिस वाले वकीलों को भी आर्थिक मदद देने पर विचार किया जाएगा।
अधिवक्ता क्लर्क (मुंशियों) को अपने एसोसिएशन के माध्यम से मदद के लिए मॉनिटरिंग कमेटी से संपर्क करना होगा। उन्हें आवेदन में अपना नाम, जिस अधिवक्ता के मातहत कार्यरत हैं, उनका नाम व फोन नंबर देना होगा।
कमेटी ने बार के सदस्यों से अपनी इच्छा और सामर्थ्य के अनुसार एसोसिएशन के एडवोकेट वेलफेयर फंड में अनुदान करने का आग्रह भी किया है। कमेटी में शामिल वरिष्ठ अधिवक्ताओं वीपी श्रीवास्तव, राकेश पांडे बबुआ व अमरेंद्र नाथ सिंह ने वेलफेयर फंड में 50-50 हज़ार रुपये का अनुदान देने का निर्णय भी लिया है। साथ ही अन्य सदस्यों से भी सहयोग की अपील की है। कमेटी ने जिलाधिकारी इलाहाबाद से आग्रह किया है एक सामान्य आदेश जारी करें कि किसी भी किरायेदार को लॉक डाउन के दौरान मकान से न निकाला जाए और यदि वकील ऐसी कोई शिकायत करता है पुलिस पर तत्काल कार्रवाई करे। बैठक में एल्डर कमेटी के सदस्य वीपी श्रीवास्तव, हाईकोर्ट बार के अध्यक्ष राकेश पांडे बबुआ, महासचिव जेबी सिंह, नवनिर्वाचित अध्यक्ष अमरेंद्र नाथ सिंह, नवनिर्वाचित महासचिव प्रभाशंकर मिश्र और मुख्य स्थायी अधिवक्ता विकास चंद्र त्रिपाठी उपस्थित रहे।

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