यौन शोषण मामला : चिन्मयानंद व पीड़िता के बीच 200 से अधिक बार हुई फोन पर बात

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शाहजहांपुर। विधि छात्रा से दुष्कर्म के आरोपित पूर्व केन्द्रीय गृह राज्य मंत्री चिन्मयानंद को जेल भेजने के बाद एसआईटी ने बड़ा खुलासा किया है। एसआईटी के मुखिया नवीन अरोरा ने बताया कि एक साल में स्वामी और छात्रा के बीच 200 से अधिक बार फोन पर बात हुई है। इसी तरह छात्रा और चिन्मयानंद से 5 करोड़ की रंगदारी मांगने के आरोप जेल भेजे गए संजय ने एक साल में लगभग 42 सौ बार बात की है।
एसआईटी के मुखिया बोले
एसआईटी के मुखिया नवीन अरोरा ने बताया कि मामले को सुलझाने की कवायद में कौन-कौन किससे जुड़ा है, इस कड़ी को जोड़ने के लिए एसआईटी को कड़ी मेहनत करनी पड़ी है। छानबीन के दौरान पीड़ित युवती और चिन्मयानंद से रंगदारी मांगने वाले संजय, सचिन व विक्रम की लोकेशन कई बार एक साथ, एक जगह मिली है जिसकी पुष्टि के लिए उनके फ़ोन कॉल व सीडीआर से भी मिलान किया गया है।
उन्होंने बताया कि टीम ने इस एंगल से जांच की कि आखिर पीड़ित युवती, स्वामी चिन्मयानंद व गिरफ्तार युवकों के बीच कितनी बार और कितनी देर तक बात हुई है। इस पर जांच के दौरान बड़ी ही आश्चर्यजनक बात सामने आई। उन्होंने बताया कि पीड़ित युवती और संजय के बीच एक साल में लगभग 42 सौ बार बात हुई है जबकि पीड़ित युवती और चिन्मयानंद के बीच लगभग दो सौ से अधिक बार बात हुई है।
एसआईटी के मुखिया अरोरा ने बताया कि हमारे पास पर्याप्त ऐसे सबूत हैं जो केस को मजबूती प्रदान कर रहे हैं। कुछ साक्ष्य एकत्र करना बाकी है जो जल्द ही इकट्ठा कर लिए जाएंगे।
स्वीकारी गलती
वहीं चिन्मयानंद ने अपनी गलती स्वीकार कर ली है। मामले की जांच कर रही स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम (एसआईटी) का दावा है कि चिन्मयानंद ने पीड़ित लड़की को मसाज के लिए बुलाने में भी अपनी गलती स्वीकार की है। अरोरा ने कहा कि स्वामी चिन्मयानंद ने अपने खिलाफ लगे लगभग सभी आरोपों को स्वीकार किया है। उन्होंने कहा कि वह इस बारे में ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहते क्योंकि वह अपने इन कार्यों से शर्मिंदा हैं।
जेल में बोले चिन्मयानंद-अंग्रेजी टॉयलेट चाहिए
स्वामी चिन्मयानंद को दुराचार के आरोप में शुक्रवार को कोर्ट ने जेल भेज दिया, लेकिन जेल पहुंचते ही स्वामी ने कहा कि अंग्रेजी शौचालय यानी कमोड नहीं होने से उनको दैनिक क्रिया में दिक्कत होगी। जेल प्रशासन ने तत्काल इसकी व्यवस्था कर दी। पूर्व गृह राज्यमंत्री स्वामी चिन्मयानंद के लिए जेल में कमोड लगाया गया।

स्वामी पर दर्ज मुकदमे की धाराएं
धारा 376-सी==किसी संस्था के संरक्षक द्वारा किसी लड़की या महिला का दुराचार करना

धारा 354-डी==किसी महिला का पीछा करना

धारा 342==सदोष किसी महिला को रोकना

धारा 506==आपराधिक धमकी देना

इन सभी धाराओं में सात साल से कम की सजा बताई गई है।

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