Nirbhaya case : चारों दरिंदो को अब 3 मार्च को फांसी ,कोर्ट ने सुनाया फैसला

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नई दिल्ली । निर्भया गैंगरेप और हत्याकांड (Nirbhaya case) के चारों दोषियों को अब तीन मार्च को फांसी दी जाएगी। पटियाला हाउस कोर्ट ने इस मामले में चारों दोषियों पवन गुप्ता, मुकेश सिंह,विनय शर्मा और अक्षय ठाकुर के खिलाफ नया डेथ वारंट जारी कर दिया है। नए डेथ वारंट के अनुसार निर्भया के दोषियों को सुबह 6 बजे फांसी दी जाएगी।
सुनवाई के दौरान दोषी मुकेश ने कोर्ट में कहा कि वह नहीं चाहता कि न्यायाधीश द्वारा नियुक्त न्यायमित्र वृंदा ग्रोवर उसके मामले की पैरवी करें। इसके बाद कोर्ट ने दोषी मुकेश की मांग पर अधिवक्ता रवि काजी को उसके मामले की पैरवी के लिए नियुक्त किया है।

वहीं तिहाड़ जेल प्रशासन ने इस मामले में स्टेटस रिपोर्ट कोर्ट में दाखिल कर बताया कि मौत की सजा पाया दोषी विनय शर्मा भूख हड़ताल पर है। कोर्ट ने विनय शर्मा की भूख हड़ताल पर जेल अधीक्षक को निर्देश दिया कि वह कानून के अनुसार, उसकी देखभाल करे।
सुनवाई से पहले दिल्ली गैंगरेप पीड़िता की मां आशा देवी ने कहा कि वे दोषियों के खिलाफ नए डेथ वारंट की याचिका पर आज होने वाली सुनवाई से उम्मीद लगाए हुए हैं। उन्होंने कहा कि सुनवाई की कई तारीखें आ चुकी हैं, लेकिन नया डेथ वारंट जारी नहीं किया गया। हम हर सुनवाई से उम्मीद करते हैं। पता नहीं आज क्या होगा लेकिन मैंने उम्मीद नहीं छोड़ी है।

गौरतलब है कि इससे पहले भी निर्भया के दोषियों को फांसी पर लटकाने के लिए दो दफे डेथ वारंट जारी हो चुके हैं. पटियाला हाउस कोर्ट ने सबसे पहले 22 जनवरी को सुबह 7 बजे फांसी देने के लिए डेथ वारंट जारी किया था। तब दोषी मुकेश ने राष्ट्रपति के पास दया याचिका लगाई थी। राष्ट्रपति ने दया याचिका खारिज कर दी, लेकिन नियमों के अनुरूप 22 जनवरी को फांसी नहीं दी जा सकी। तब कोर्ट ने एक फरवरी के लिए नया डेथ वारंट जारी किया, तब भी दोषियों की फांसी की तारीख अंतिम समय पर टल गई थी।

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