लॉकडाउन 4.0 : नई गाइडलाइंस में आज से इन 5 कामों में छूट

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नई दिल्ली। भारत में दुनिया का सबसे बड़ा लॉकडाउन 14 और दिनों के लिए बढ़ा दिया गया है। यह देशबंदी का चौथा phase होगा, जो सोमवार 18 मई से शुरू होगा और 31 मई को खत्म होगा। रविवार को लॉकडाउन का तीसरे phase खत्म होने से करीब छह घंटे पहले राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण यानी NDMA ने केंद्र सरकार और राज्यों को देशबंदी जारी रखने के निर्देश दिए। इसके बाद गृह मंत्रालय ने नई गाइडलाइंस जारी कर दीं।

लॉकडाउन 31 मई तक बढ़ने के साथ ही सवा सौ करोड़ की आबादी अब लगातार 68 दिन तक बंदिशों में रहेगी। दुनिया के किसी भी देश में इतनी बड़ी आबादी के साथ इतने दिनों तक चलने वाला यह सबसे बड़ा लॉकडाउन है।

इन 5 काम की भी छूट

  1. राज्य आपसी सहमति से चला सकते हैं बस
    कंटेनमेंट जोन से बाहर यात्री वाहन और बसें राज्यों की आपसी सहमति से एक राज्य से दूसरे राज्य में जा सकती हैं। राज्य सरकारें अपने राज्य के भीतर बसों और यात्री वाहनों के संचालन की अनुमति दे सकती हैं। हालांकि लोगों की आवाजाही के लिए स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स (एसओपी) का पालन करना होगा। यानी सोशल डिस्टेंसिंग और दूसरी शर्तें जारी रहेंगी।
  2. रेड जोन में खुलेंगी नाई की दुकान
    गाइडलाइंस के मुताबिक रेड जोन में भी नाई की दुकान, स्पा और सैलून सोमवार से खुल सकते हैं। इससे दिल्ली वालों को फायदा होगा क्योंकि दिल्ली के सभी 11 जिले रेड जोन में शामिल हैं। साथ ही ऐसे इलाकों में रिक्शा, ऑटो रिक्शा, टैक्सी और कैब एग्रीगेटर को अपना काम करने की अनुमति होगी। इससे लोगों को जरूरी काम के लिए इन सेवाओं का लाभ उठा सकेंगे।
  3. रेड जोन में ई-कॉमर्स से मिलेगा सबकुछ
    लॉकडाउन-3 में ई-कॉमर्स कंपनियों को रेड जोन में जरूरी सामान की आपूर्ति की अनुमति दी गई थी। लेकिन गृह मंत्रालय के ताजा गाइडलाइंस में इसके बारे में कुछ नहीं कहा गया है। यानी इन इलाकों में ई-कॉमर्स कंपनियों जरूरी और गैर-जरूरी सामान की आपूर्ति कर सकते हैं। यह भी दिल्लीवालों के लिए अच्छी खबर है। इससे वे ई-कॉमर्स कंपनियों के जरिए मोबाइल और दूसरे सामान मंगा सकते हैं।
  4. राज्य तय करेंगे रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन
    लॉकडाउन के इस चरण में राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को अपने यहां रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन तय करने का अधिकार दिया गया है। राज्य केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी मानकों के मुताबिक अपने यहां रेड, ग्रीन और ऑरेंज जोन तय करेंगे। इससे पहले केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय इन क्षेत्रों को तय कर रहा था।
  5. खेल परिसर और स्टेडियम खुलेंगे
    गृह मंत्रालय के मुताबिक खेल परिसरों और स्टेडियमों को खोलने की अनुमति होगी लेकिन वहां दर्शकों को जाने की अनुमति होगी। लेकिन यह खिलाडियों के लिए अच्छी खबर है। खेल परिसर और स्टेडियम खुलने से खिलाड़ी वहां जाकर वार्म अप कर पाएंगे।

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विस्तार से…

नई गाइडलाइंस : 31 मई तक क्या खुला रहेगा?

  • स्थानीय प्रशासन कंटेनमेंट इलाकों और मॉल्स को छोड़कर बाकी जगहों पर सभी तरह की दुकानों और बाजारों को खोलने की इजाजत दे सकेंगे, लेकिन दुकानें और बाजार खोलने और बंद करने का वक्त तय रहेगा।
  • दुकानों में एक वक्त पर 5 से ज्यादा लोग नहीं जा सकेंगे, 2 गज की दूरी रखनी होगी।
  • अगर राज्य सरकारों के बीच आपसी सहमति बन जाती है तो दो राज्यों के बीच यात्री बसों और गाड़ियों की आवाजाही हो सकेगी।
  • सरकारें अपने स्तर पर फैसला कर राज्यों के अंदर भी बसें शुरू कर सकेंगी।
  • Sports, complex और stadiums खुल सकेंगे, लेकिन दर्शकों की इजाजत नहीं होगी।
  • Restaurants खुल सकेंगे लेकिन यहां से सिर्फ home delivery की जा सकेगी। यानी ग्राहक restaurants में बैठकर खाना नहीं खा सकेंगे।
  • सिर्फ वही hotel चालू रहेंगे, जहां health, police, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स health वर्कर्स और लॉकडाउन की वजह से फंसे पर्यटक रह रहे हैं।
  • बस डिपो पर चलने वाले कैंटीन रेलवे stations और airports पर चलने वाली खाने-पीने की दुकानें खुली रहेंगी।

31 मई तक क्या बंद रहेगा?

  • अंतरराष्ट्रीय और घरेलू यात्री उड़ानें बंद रहेंगी। मेट्रो रेल भी अभी शुरू नहीं होंगी।
  • सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल, जिम, स्वीमिंग पूल, एंटरटेनमेंट पार्क, थिएटर, ऑडिटोरियम, असेंबली हॉल बंद रहेंगे।
  • स्कूल, कॉलेज, एजुकेशन, ट्रेनिंग, कोचिंग इंस्टिट्यूट भी 31 मई तक बंद रहेंगे। Online डिस्टेंस लर्निंग चलती रहेगी।
  • hotel और bar बंद रहेंगे।
  • हर तरह के राजनीतिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, सामाजिक कार्यक्रमों और जमावड़ों पर रोक जारी रहेगी।
  • Green ,orange और red जोन अब राज्य खुद तय करेंगे
  • राज्य सरकारें खुद ही green जोन ,orange जोन और red जोन तय करेंगी। उन्हें सिर्फ केंद्र सरकार और स्वास्थ्य मंत्रालय के पैरामीटर्स का ध्यान रखना होगा।
  • Red और orange जोन के अंदर जिला प्रशासन कंटेनमेंट जोन और buffer जोन तय करेगा।
  • कंटेनमेंट जोन में पहले की तरह सिर्फ जरूरी सेवाएं जारी रहेंगी।
  • इन जोन्स के अंदर या बाहर लोगों की आवाजाही न हो, इसका सख्ती से पालन करना होगा।
  • कंटेनमेंट जोन के अंदर कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग और घर-घर जाकर सर्विलांस बढ़ाना होगा।

रात में कर्फ्यू जारी रहेगा

शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे तक लोग किसी तरह की आवाजाही नहीं कर सकेंगे। जरूरी सेवाओं पर यह प्रतिबंध लागू नहीं होगा। स्थानीय प्रशासन इस बारे में जरूरी आदेश जारी कर सकता है।

बच्चों-बुजुर्गों को घर में रहना होगा
65 साल से ज्यादा उम्र के लोग, पहले से बीमार लोग, ग‌र्भवती महिलाएं और 10 साल से कम उम्र के बच्चों को घर में ही रहना होगा। इलाज या बेहद जरूरी काम से ही घर से निकल सकेंगे।

आरोग्य सेतु का इस्तेमाल और जरूरी सेवाओं के लिए आवाजाही

दफ्तरों में आरोग्य सेतु ऐप का इस्तेमाल तय करना होगा। हर कर्मचारी के फोन पर यह install होना चाहिए। जिला प्रशासन लोगों को यह ऐप install करने की सलाह दे सकता है।

लोगों को इस पर अपना health status update करना होगा। इससे उन लोगों को फौरन मदद मिल सकेगी, जिन्हें संक्रमण होने का खतरा है।
सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की सरकारों को यह सुनिश्चित करना होगा कि वे मेडिकल प्रोफेशनल्स जैसे, डॉक्टर, नर्स, पैरा मेडिकल स्टाफ, सफाई कर्मचारियों और ambulance की आवाजाही होने दें। इसमें रुकावट नहीं आनी चाहिए।
सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को सामान ढुलाई करने वाले ट्रक या अन्य वाहनों की आवाजाही सुनिश्चत करनी होगी। इसमें खाली ट्रक भी शामिल होंगे।

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