नई दिल्ली। कोरोना से निपटने के लिए NDMA ने 31 मई तक लॉकडाउन के विस्तार का फैसला किया है। इस बाबत सभी मंत्रालय, विभाग, राज्य सरकारों को चिट्ठी भेजी गई है। साथ ही लॉकडाउन के नियमों का पालन करने के लिए कहा गया है। बता दें कि एनडीएमए पहले लॉकडाउन को औपचारिक रूप से जारी करने का आदेश जारी करता है, फिर राष्ट्रीय कार्यकारी समिति (NEC) लॉकडाउन के दिशानिर्देशों को frame करती है।
पूरे देश में लॉकडाउन 4.0 के ऐलान के बाद गृह मंत्रालय की ओर से गाइडलाइंस जारी कर दी गई है। लॉकडाउन 4.0 में घरेलू-विदेशी उड़ानों को इजाजत नहीं दी गई है। Hotspots area में सख्ती जारी रहेगी। मेट्रो-सिनेमा हाल पर पाबंदी रहेगी। इसके अलावा स्कूल-कॉलेज बंद भी बंद रहेंगे। सभी तरह के पूजा स्थल बंद रहेंगे और ईद भी इस बार लॉकडाउन में मनाई जाएगी।
नई गाइडलाइन के मुताबिक, केंद्र ने कोरोना संक्रमित इलाकों के लिए 5 जोन तय करने का निर्देश दिया है। Red, ग्रीन green , orange , buffer और कंटेनमेंट जोन में राज्य सरकारें तय करेंगी। कंटेनमेंट जोन में केवल आवश्यक चीजों की सप्लाई की अनुमति होगी।