नई दिल्ली। झारखंड में अब मास्क न पहनने पर एक लाख रुपये का जुर्माना और 2 साल की जेल हो सकती है। दरअसल झारखंड cabinet ने गुरुवार को ‘संक्रामक रोग अध्यादेश 2020’ पारित कर दिया है। इसमें कहा गया है कि राज्य के भीतर सुरक्षा protocal का उल्लंघन करने और मास्क नहीं पहनने पर 1 lakh रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। साथ ही अगर कोई व्यक्ति नियमों का उल्लंघन करता है या फिर मास्क नहीं पहनता है तो उसे 2 साल जेल में गुजारने पड़ सकते हैं।
इन नए नियम के मुताबिक अगर सड़क पर, बाजार में या किसी भी public place पर कोई शख्स या समूह बगैर मास्क के मिला, Social distancing को तोड़ते हुए दिखा या फिर दफ्तरों और दुकानों के लिए corona time में तय किए गए मानकों का उल्लघंन मिला तो कड़ी और बड़ी सजा मिलेगी। नए नियम को तोड़ने पर न सिर्फ 1 lakh रुपये का भारी भरकम जुर्माना वसूला जाएगा बल्कि 2 साल तक की जेल भी हो सकती है।
वहीं, स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से गुरुवार सुबह जारी आंकड़ों के मुताबिक, झारखंड में कुल मरीजों की संख्या 6458 हो गई है। इसमें से 64 लोगों की इस वायरस से मौत हुई है, जबकि 3024 मरीज इलाज के बाद ठीक हुए हैं। वहीं, राज्य में सक्रिय मामलों की संख्या 3397 है।