कोरिया। एक पिता अपनी ही नाबालिग बेटी से दुष्कर्म करता था। पिता की इस करतूत से परेशान बेटी ने यह बात अपनी बुआ को बताई। इसके बाद फुआ उसे अपने घर ले गई। यहां फूफा भी हैवान निकला। मौके का फायदा उठाते हुए उसने पीड़िता से दुष्कर्म किया। इस पर नाबालिग ने बुआ के साथ थाने पहुंचकर रिपोर्ट दर्ज कराई। मामले में पुलिस ने दोनों आरोपितों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था।
कोर्ट ने सुनाई आजीवन कारावास की सजा
वहीं गुरुवार को इस मामले की सुनवाई करते हुए अपर सत्र न्यायाधीश (एफटीसी) ने पीडि़ता के पिता व फूफा को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इसके अलावा उन पर 1 लाख रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।
ये है मामला
मामला छत्तीसगढ़ के कोरिया जिले के चिरमिरी थाना क्षेत्र अंतर्गत एक गांव का है। जहां वर्ष 2018 में पति से विवाद के बाद पत्नी अलग रहती थी। जबकि उसकी नाबालिग बेटी पिता के पास ही रह रही थी। इधर पिता की बेटी पर नीयत बिगड़ने लगी और वह उससे दुष्कर्म करने लगा। पिता की हैवानियत से तंग बेटी ने यह बात अपनी बुआ को बताई। इसके बाद बुआ उसे अपने साथ घर ले गई। यहां फूफा ने भी उससे बलात्कार किया। हर ओर हो रही हैवानियत से तंग पीडि़ता ने इसकी रिपोर्ट चिरमिरी थाने में दर्ज कराई। मामले में पुलिस ने धारा 376 (2)(झ) व पॉक्सो एक्ट की धारा 6 के तहत पिता व फूफा के खिलाफ अपराध दर्ज करते हुए उन्हें गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था।
1 लाख रुपये का अर्थदंड भी लगाया
मामले की सुनवाई गुरुवार 19 सितम्बर को बैकुण्ठपुर कोर्ट में अपर सत्र न्यायाधीश (एफटीसी) अरविंद कुमार ने की। इसमें उन्होंने दोनों आरोपितों को आजीवन कारावास की सजा सुनाते हुए 1 लाख रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदंड चुकता नहीं कर पाने की स्थिति में उन्हें अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।