नई दिल्ली। गृहमंत्रालय ने नए बने गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम (यूएपीए) कानून के तहत हाफिज सईद, मौलाना मसूद अजहर, जकीर उर रहमान लखवी और दाऊद इब्राहिम को आतंकी घोषित किया है। इस संबंध में सरकार ने बुधवार को एक नोटिफिकेशन जारी किया है।
संयुक्त राष्ट्र ने अंतरराष्ट्रीय आतंकी घोषित किया था
अधिसूचना के अनुसार यूएपीए की धारा 35 की उपधारा (1) के खंड (क) के तहत आतंकी गतिविधि में संलिप्त किसी व्यक्ति के नाम को चौथी अनुसूची में अधिसूचित करने के लिए सरकार सक्षम है। अधिसूचना में सरकार ने कहा है कि मौलाना मसूद अजहर के संरक्षण में जैश-ए-मोहम्मद संगठन बड़ी संख्या में आतंकियों की भर्ती करता है। उसे 1 मई 2019 को संयुक्त राष्ट्र ने अंतरराष्ट्रीय आतंकी घोषित किया था। वह दिल्ली में संसद भवन, जम्मू-कश्मीर विधानसभा कांप्लेक्स, पठानकोट और जम्मू-कश्मीर में सेना के शिविरों पर हुए आतंकी हमलों में संलिप्त रहा है।
हमले के प्रमुख आरोपित हैं
लश्कर-ए-तैयबा और जमात-उद-दावा के संस्थापक हाफिज सईद और इन संगठनों के प्रमुख कमांडर जकी-उर-रहमान लखवी 10 दिसंबर 2008 काे अंतरराष्ट्रीय आतंकी घोषित किए जा चुके हैं। दोनों लाल किला हमला, रामपुरा हमला, मुंबई हमला और उधमपुर में बीएसएफ के काफिले पर हुए हमले के प्रमुख आरोपित हैं।
सरकारी अधिसूचना के अनुसार दाऊद इब्राहिम अंतरराष्ट्रीय स्तर पर आपराधिक संगठन चलाता है। वह आतंकवाद को धन मुहैया कराने, धार्मिक कट्टरता फैलाने, नकली नोटों का कारोबार करने और मादक पदार्थों की बिक्री में संलिप्त है। वह मुंबई में हुए सिलसिलेवार बम धमाकों का दोषी है और उसके खिलाफ रेडकॉर्नर नोटिस जारी है।