बाबरी केस : आडवाणी और कल्याण सिंह समेत 32 आरोपी बरी

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नई दिल्ली। 28 साल बाद बाबरी मस्जिद विध्वंस मामले में CBI की विशेष अदालत ने बुधवार को अपना फैसला सुनाया। 6 दिसंबर 1992 को अयोध्या में जो हुआ उस पर विशेष जज SK यादव ने फैसला सुनाते हुए पूर्व उप प्रधानमंत्री लालकृष्ण आडवाणी, भाजपा के पूर्व अध्यक्ष और पूर्व केंद्रीय मंत्री मुरली मनोहर जोशी, UP के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह, MP की पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती, BJP के सीनियर नेता विनय कटियार समेत सभी 32 आरोपियों को बरी कर दिया है। ढांचा गिराने का आरोप 48 लोगों पर लगा था। इनमें से 16 की मृत्यु हो चुकी है।

घटना अचानक हुई थी
अपना फैसला पढ़ते हुए जज SK यादव ने कहा गया कि ये घटना पूर्व नियोजित नहीं थी, संगठन के द्वारा कई बार रोकने का प्रयास किया गया। जज ने अपने शुरुआती कमेंट में कहा कि ये घटना अचानक ही हुई थी।

CBI के स्पेशल जज फैसले के साथ ही रिटायर होंगे
अयोध्या में राम मंदिर निर्माण का शुभारंभ होने के बाद अब बाबरी विध्वंस केस में फैसले आ चुका है। केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) के स्पेशल जज सुरेंद्र कुमार यादव आज इस मामले में फैसला सुनाने के साथ ही रिटायर हो जाएंगे।

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