बाबा रामदेव की कोरोनिल को लगा हाईकोर्ट का झटका

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चेन्नई । Covid-19 के उपचार के रूप में पेश की गई योगगुरू रामदेव की पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड की दवा – कोरोनिल को मद्रास highcourt से झटका लगा है और उसने company को ट्रेडमार्क ‘कोरोनिल’ का इस्तेमाल करने से रोक दिया।

न्यायमूर्ति सी वी कार्तिकेयन ने चेन्नई की company अरूद्रा इंजीनियरिंग लिमिटेड की अर्जी पर 30 जुलाई तक के लिए यह अंतरिम आदेश जारी किया। अरूद्रा इंजीनियरिंग लिमिटेड ने कहा कि ‘कोरोनिल 1993 से उसका ट्रेडमार्क है। कंपनी के अनुसार उसने 1993 में ‘कोरोनिल-213 SPL और ‘कोरोनिल -92बी का पंजीकरण कराया था और वह तब से उसका नवीकरण करा रही है।’

यह company भारी मशीनों और निरूद्ध इकाइयों को साफ करने के लिए रसायन और सेनेटाइजर बनाती है। Company ने कहा, ” फिलहाल, इस ट्रेडमार्क पर 2027 तक हमारा अधिकार वैध है।” पतंजलि द्वारा कोरेानिल पेश किए जाने के बाद आयुष मंत्रालय ने 1 July को कहा था कि कंपनी प्रतिरोधक वर्धक के रूप में यह दवा बेच सकती है न कि Covid-19 के उपचार के लिए।

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