शोरूम से बाहर ही आई थी नई स्कूटी, पुलिस ने एक लाख का चालान काट दिया

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नयी दिल्ली। देश में नए मोटर व्हीकल एक्ट लागू होने के बाद से ही वाहनों के ताबड़तोड़ चालान काटे जा रहे हैं। ताजा मामला ओडिशा के भुवनेश्वर का है। जहां पुलिस ने शोरूम से आई बिना नंबर प्लेट की एक स्कूटी का एक लाख का चालान काट दिया। हालांकि एक लाख का यह जुर्माना डीलर पर लगाया गया।

होंडा एक्टिवा की इस स्कूटी को भुवनेश्वर से कविता पांडा के नाम पर खरीदा गया था। जुर्माने के बाद कविता ने आरोप लगाया कि शोरूम ने रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं दिया था। अधिकारियों ने चालान मोटर व्हीकल अधिनियम का उल्लंघन करने के लिए काटा। इसके बाद RTO ने भुवनेश्वर के अधिकारियों को डीलर का ट्रेड लाइसेंस रद्द करने को भी कहा कि उन्होंने बिना डॉक्यूमेंट के स्कूटी कैसे डिलीवर कर दिया।

कटक के RTO दिप्ती रंजन पात्रो ने बताया कि पुराने मोटर व्हीकल अधिनियम के तहत और नए अधिनियम के तहत डीलर द्वारा खरीदार को कोई भी वाहन देने से पहले पंजीकरण संख्या, बीमा और प्रदूषण प्रमाण पत्र देना होगा। बताया जा रहा है कि स्कूटी की कीमत 65,000 के करीब है।

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