नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्रियों को राजधानी लखनऊ में मिले सरकारी बंगलों को खाली करना होगा.
लखनऊ के एक ग़ैर सरकारी संगठन की याचिका पर सुनवाई करते हुए अदालत ने सोमवार को यह फ़ैसला सुनाया.
समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक़ अदालत ने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री जीवनभर के लिए सरकारी बगलों में नहीं रह सकते हैं. उन्हें दो महीने में इन बंगलों को खाली करना होगा.
सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद समाजवादी पार्टी प्रमुख मुलायम सिंह यादव, बहुजन समाज पार्टी नेता मायावती और केंद्रीय गृहमंत्री राजनाथ सिंह को लखनऊ में अपने बंगलों को खाली करना होगा.
इसका असर राजस्थान के राज्यपाल कल्याण सिंह, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री रह चुके कांग्रेस के वरिष्ठ नेता नारायण दत्त तिवारी और राजस्थान के राज्यपाल रामनरेश यादव पर भी हो सकता है.