नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में राजमार्ग के निकट मां-बेटी के साथ हुए बलात्कार को लेकर अखिलेश सरकार में मंत्री आजम खान के विवादित बयान पर सोमवार को उनसे एवं राज्य सरकार से जवाब तलब किया है। शीर्ष अदालत ने उत्तर प्रदेश सरकार एवं खान की खिंचाई करते हुए कहा कि इस मामले में खान जैसे नेता द्वारा दिया गया ‘विवादित’ बयान जांच एवं सम्पूर्ण तंत्र को लेकर संदेह पैदा करता है। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता खान ने इस घटना को उत्तरप्रदेश की सरकार के खिलाफ साजिश करार दिया था।
न्यायालय ने यह भी सवाल किया कि क्या इस तरह के बयान को अभिव्यक्ति की आजादी माना जाए या यह समझा जाए कि संविधान में इस अधिकार को शामिल किए जाने के सिद्धांत निष्फल साबित हुए हैं।
गौरतलब है कि डकैतों के एक दल ने नोएडा से शाहजहांपुर जा रहे एक परिवार की एक महिला और उसकी 14 वर्षीय बेटी को बुलंदशहर के पास राजमार्ग संख्या 91 पर कार से बाहर खींच लिया था और उनके साथ सामूहिक बलात्कार किया था। इस दौरान लड़की के पिता को बंदूक की नोंक पर कब्जे में रखा गया था। पीड़िता ने खान के बयान के मद्देनजर उनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने की मांग की है।