CSK को राहत नहीं, मद्रास हाई कोर्ट से मिला झटका

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चेन्नई, मद्रास हाई कोर्ट ने आईपीएल से दो साल के लिए निलंबित टीम चेन्नई सुपरकिंग्स की याचिका बुधवार को खारिज कर दी जिसमें चेन्नई सुपरकिंग्स क्रिकेट लिमिटेड (सीएसकेएल) ने उसे दो साल के लिए निलंबित करने के जस्टिस लोढा समिति के आदेश को चुनौती दी थी।

जस्टिस लोढा समिति ने चेन्नई टीम के टॉप अधिकारी गुरुनाथ मयप्पन के 2013 के आईपीएल-6 में सट्टेबाजी केस में शामिल रहने के कारण इस टीम को दो साल के लिए निलंबित कर दिया था।

चीफ जस्टिस संजय किशन कौल और न्यायमूर्ति पीएस शिवांगनम की पीठ ने सीएसकेएल की याचिका को खारिज करते हुए कहा कि यह सुनवाई लायक नहीं है। इससे पहले पिछले साल 14 दिसंबर को कोर्ट ने याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रखा था।

पीठ ने साथ ही इसी आधार पर सीएसके और राजस्थान रॉयल्स के निलंबन को चुनौती देने वाली भारतीय जनता पार्टी के नेता सुब्रमण्यम स्वामी की याचिका भी खारिज कर दी। लोढा समिति के आदेश को चुनौती देते हुए सीएसके ने अपनी याचिका में कहा था कि पिछले साल के समिति के आदेश पर रोक लगाई जाए। सीएसके का मालिकाना हक शुरुआत में इंडिया सीमेंट्स के पास था।

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