नई दिल्ली : यूपी के नवनियुक्त लोकायुक्त जस्टिस वीरेंद्र सिंह अब राजभवन में प्रस्तावित 20 दिसंबर को शपथ ग्रहण नहीं कर सकेंगे। सुप्रीम कोर्ट से शपथ ग्रहण समारोह पर 4 जनवरी तक रोक लग गई है।
जानकारी के अनुसार चार जनवरी को इस मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट की रेगुलर बेंच करेगी, जिसमें जस्टिस रंजन गोगोई और जस्टिस एनवी रमन्ना शामिल होंगे।
यूपी सरकार ने भी सुप्रीम कोर्ट को सूचित कर दिया है कि 20 दिसंबर को लोकायुक्त के रूप में न्यायमूर्ति वीरेंद्र सिंह का कोई शपथग्रहण नहीं होगा।
गौरतलब है कि उत्तर प्रदेश के राज्यपाल राम नाइक ने शुक्रवार को न्यायमूर्ति वीरेंद्र सिंह को उत्तर प्रदेश के नए लोकायुक्त के रूप में मान्यता देने की औपचारिकता पूरी की थी।
यूपी सरकार आठ महीने बाद भी जब नए लोकायुक्त का नाम तय नहीं कर सकी, तब सर्वोच्च न्यायालय ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश न्यायमूर्ति वीरेंद्र सिंह को उत्तर प्रदेश का लोकायुक्त नियुक्त किया। इसके बाद मुख्यमंत्री और राज्यपाल ने अगली औपचारिकता पूरी की।
सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को यूपी सरकार के वकील कपिल सिब्बल से नए लोकायुक्त का नाम पेश करने को कहा था, मगर वह कोई नाम पेश कर पाए। आखिरकार देश के शीर्ष न्यायालय ने वीरेंद्र सिंह को उप्र का लोकायुक्त घोषित कर दिया था। निवर्तमान लोकायुक्त एन.के. मेहरोत्रा का कार्यकाल आठ महीने पहले ही पूरा हो चुका था, तब से वह सेवा-विस्तार के तहत पद की जिम्मेदारी निभा रहे थे।