पटना : बिहार में 1 अप्रैल से जारी आंशिक शराबबंदी के रिस्पॉन्स से खुश नीतीश कुमार ने बैन पूरी तरह से लागू कर दिया। अब राज्य में शराब पर पूरी तरह से पाबंदी होगी। मंगलवार को कैबिनेट मीटिंग के बाद ये एलान हुआ। सीएम ने कहा, ”आज और अभी (बुधवार) से बिहार में देसी और विदेशी, दाेनों ही तरह की शराब नहीं मिलेगी।” नहीं दिया जाएगा बेचने का लाइसेंस…
– राज्य में पिछले चार दिन से देसी शराब पर बैन था। लेकिन शहरों में सरकारी दुकानों पर विदेशी शराब बेची जा रही थी।
– नीतीश ने कहा- “अब शहरों में चल रही विदेशी शराब की सरकारी दुकानों को भी बंद कर दिया जाएगा।”
– “आज और अभी से बिहार में कहीं भी शराब की बिक्री नहीं होगी।”
– “किसी भी होटल, रेस्टोरेंट और क्लब को शराब बेचने का लाइसेंस नहीं दिया जाएगा।”
– “सेना की कैंटीन में मिलने वाली शराब पहले की तरह मिलती रहेगी।”
कितना मिला था रेवेन्यू?
– बिहार गवर्नमेंट को 2015-16 में भारत में बनी विदेशी शराब की सेल से करीब 2000 करोड़ और देसी शराब की सेल से करीब 4000 करोड़ रुपए का रेवेन्यू मिला था।
– शराब पर पूरी तरह बैन लगाने वाला बिहार देश का चौथा स्टेट बन गया है।
– इससे पहले गुजरात, नगालैंड और मिजोरम में शराब पर पूरी तरह से बैन लग चुका है।
सीएम ने कहा- शराबबंदी पर लोगों का जबरदस्त सपोर्ट मिला
– नीतीश ने कहा कि फर्स्ट फेज में देसी शराब पर लगी रोक को जबरदस्त सपोर्ट मिला है।
– “चार दिन में ही शराबबंदी को लेकर ऐसा माहौल बन गया कि हमने सेकंड फेज में विदेशी शराब पर भी रोक लगाने का फैसला किया है।”
– “महिलाएं इसके सपोर्ट में बड़ी संख्या में सामने आई हैं।”
– “जिन जगहों पर वीबरेजेज कॉरपोरेशन की ओर से शराब की दुकानें खोली जा रही थीं, उसका भी विरोध हुआ है।”
– “शराबबंदी को लेकर अवेयरनेस कैम्पेन के सपोर्ट में माहौल बना है।”
– “महिलाएं, बच्चे और यूथ इसके खिलाफ उठ खड़े हुए हैं। इससे सोसाइटी में बदलाव आएगा।”
– “स्कूली बच्चों को भी अपने पेरेंट्स से शपथपत्र पर साइन कराने को कहा गया था।”
– “इसमें लिखा गया था कि वह शराब नहीं पिएंगे और दूसरों को भी शराब नहीं पीने के लिए कहेंगे।”
– “शराब का कारोबार करने और पीने वाले 4933 लोगों को गिरफ्तार किया गया है।”
पब्लिक प्लेसेस पर नहीं बिकेगी ताड़ी
– नीतीश ने कहा कि पब्लिक प्लेसेस पर ताड़ी बेचने पर 1991 में ही रोक लगी थी।
– “हम इस रोक को असरदार तरीके से लागू करने जा रहे हैं।”
– “ताड़ी की दुकानें हाट बाजार, हाट-बाजार के एंट्री प्वाइंट्स, फैक्ट्री, पेट्रोल पंप, मजदूर बस्ती और शहरी आबादी से 50 मीटर के दायरे में नहीं खुलेगी।”
– “गांव में भी ताड़ी की दुकान पब्लिक प्लेस और गांव से 100 मीटर के दायरे में नहीं खुलेगी।”
– “एनएच, एसएच या किसी अन्य सड़क के किनारे भी ताड़ी की दुकान नहीं लगाई जा सकती।”