इलाहाबाद। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने शुक्रवार को सीबीआई को निर्देश दिया कि प्रदेश में हो रहे अवैध खनन की न केवल जांच करे, बल्कि दोषियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर कानूनी कार्रवाई करे। कोर्ट ने यह आदेश तब दिया जब सीबीआई के वकील ने मामले की सुनवाई कर रही कोर्ट से कहा कि वह प्रदेश में माफियाओं द्वारा किए जा रहे अवैध खनन की जांच तो कर रही है, लेकिन कोर्ट ने अपने आदेश में यह स्पष्ट नहीं किया है कि सीबीआई दोषियों के खिलाफ आगे क्या कार्रवाई करे।
-इस पर मामले की सुनवाई चीफ जस्टिस डीबी भोसले और जस्टिस यशवंत वर्मा की खंडपीठ कर रही है।
-उन्होंने सीबीआई को आदेश दिया कि वह अवैध खनन के दोषियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई कर केस दर्ज करे।
-यही नहीं, हाईकोर्ट ने यह भी आदेश दिया कि सीबीआई वैसे तो पूरे प्रदेश में अवैध खनन की जांच करे, लेकिन किन्हीं 5 जिलों को चुनकर उस पर फोकस कर कानूनी कार्रवाई शुरू करे।
-चीफ जस्टिस ने आगे यह भी कहा कि सीबीआई जांच कर अपने स्तर से कार्रवाई करने को स्वतंत्र है।
-इसके लिए कोर्ट के आदेश की जरूरत नहीं है।
-यह आदेश कोर्ट ने अमर सिंह और दर्जनों अन्य की याचिकाओं पर सीबीआई की अर्जी पर पारित किया।
पढ़े पूरा मामला
-हाईकोर्ट ने प्रदेश में हो रहे अवैध खनन की सीबीआई से जांच का आदेश दे रखा है।
-लेकिन सीबीआई का कोर्ट में कहना था वह जांच तो कर रही है, लेकिन आगे की कार्रवाई कोर्ट के आदेश के बिना नहीं कर पा रही है।
-इसी पर कोर्ट ने आदेश देकर स्पष्ट कर दिया कि सीबीआई दोषियों के एफआईआर आदि कानूनी कार्रवाई करे।












