लखनऊ : राज्य सरकार ने 18 लाख कर्मचारियों और दस लाख पेंशनर्स को छह फीसदी महंगाई भत्ता देने के आदेश बुधवार को जारी कर दिए। यह राज्य कर्मचारियों को उनके मूलवेतन का 119 फीसदी के बराबर होगा। भत्ते की पहली किस्त एक जनवरी से दी जाएगी। इस संबंध में वित्त विभाग ने शासनादेश जारी कर दिया है।
एक जनवरी से मिलेगा डीए
मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने राज्य कर्मचारियों और पेंशनर्स को छह फीसदी डीए देने की पत्रावली पर मंगलवार को हस्ताक्षर कर दिए थे। इसके बाद पत्रावली को वित्त विभाग के पास भेज दिया गया था। वित्त विभाग द्वारा जारी शासनादेश के मुताबिक, प्रदेश के राज्य कर्मचारियों, सहायता प्राप्त शिक्षण एवं प्राविधिक शिक्षण संस्थानों, शहरी स्थानीय निकायों के कर्मचारियों को एक जनवरी से महंगाई भत्ता दिया जाएगा।
कटेगा आयकर और सरचार्ज
महंगाई भत्ते की यह किस्त 1 जुलाई 2015 से देय होगी। आदेश के मुताबिक 1 जुलाई 2015 से 30 नवंबर 2015 तक की धनराशि कर्मचारियों के भविष्य निधि खाते में जमा करवा दी जाएगी। इस पर आयकर और सरचार्ज काट लिया जाएगा। इस रकम को एक दिसंबर 2015 से जमा माना जाएगा। एक दिसंबर 2015 से 31 दिसंबर 2015 तक की महंगाई भत्ते की रकम को एक जनवरी के वेतन के साथ दिया जाएगा।
रिटायरमेंट पर नकद भुगतान
ऐसे कर्मचारी जो एक जुलाई 2015 से शासनादेश निकलने की तारीख यानी 16 दिसंबर 2015 तक रिटायर हो चुके हैं या छह महीने के अंदर रिटायर होने वाले हैं उन्हें देय महंगाई भत्ते के बकाये की संपूर्ण रकम का भुगतान नकद के रूप में दिया जाएगा।