यूपी में दरोगा भर्ती में स्नातक में 50 प्रतिशत अंक की अनिवार्यता खत्म

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इलाहाबाद : राज्य सरकार ने उत्तर प्रदेश पुलिस में सहायक निरीक्षक (दरोगा) भर्ती के लिए स्नातक में 50 प्रतिशत अंक की अनिवार्यता खत्म कर दी है। राज्य सरकार ने यह जानकारी हाईकोर्ट में इस अनिवार्यता के खिलाफ दाखिल याचिका पर सुनवाई के दौरान दी। सरकार ने इस नीति को बदलने का फैसला किया है। इसी आधार पर कोर्ट ने याचिका निस्तारित कर दी।

यह आदेश मुख्य न्यायमूर्ति डॉ. डीवाई चंद्रचूड एवं न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा की खंडपीठ ने जितेंद्र की ओर से दाखिल याचिका पर दिया है। याचिका में दरोगा भर्ती के लिए स्नातक में 50 प्रतिशत अंकों की अनिवार्यता निर्धारित करने को चुनौती दी गई थी।

कहा गया था कि यूपी पुलिस सब इंस्पेक्टर एंड इंस्पेक्टर (सिविल पुलिस) सेवा नियमावली 2008 में दरोगा पद पर भर्ती की योग्यता केवल स्नातक है लेकिन राज्य सरकार ने सेवा नियमावली 2015 अधिसूचित कर दरोगा भर्ती के लिए 50 प्रतिशत अंकों के साथ स्नातक होना अनिवार्य कर दिया है।

18 सितंबर 2015 को दरोगा भर्ती के लिए जारी अधिसूचना में अभ्यर्थियों के लिए स्नातक में 50 प्रतिशत अंकों का होना अनिवार्य कर दिया है। इस पर कोर्ट ने सरकार से इसके तर्क बताने को कहा था। सरकार की ओर से बताया गया कि स्नातक में 50 प्रतिशत अंकों की अनिवार्यका वापस ली जा रही है और जल्द ही इसकी अधिसूचना जारी कर दी जाएगी।

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