बिहार में 1 अप्रैल से शराब की बिक्री नहीं : नीतीश

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पटना: बिहार में अगले वर्ष के अप्रैल से शराब की बिक्रीपर प्रतिबंध लागू हो जायेगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज मद्य निषेध दिवस के मौके पर यहां आयोजित एक समारोह में घोषणा की कि एक अप्रैल 2016 से राज्य में शराब बंदी लागू कर दी जायेगी। इसके लिए अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दे दिया गया है। उन्होंने कहा कि इसके लिए अधिकारियों को विस्तृत नीति तैयार करने को कहा गया है।


नीतीश कुमार ने कहा कि राज्य में एक अप्रैल 2016 से नयी उत्पाद एवं मद्य निषेध नीति लागू कर शराब पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया जायेगा। उन्होंने कहा कि मद्य निषेध नीति के लागू होने से राजस्व पर 4000 करोड़ रुपये का बोझ पड़ेगा और इसकी भरपाई के लिए अलग से उपाय किये जायेंगे।

मुख्यमंत्री ने कहा कि शराब से विशेषकर गरीब लोगों का जीवन जहां प्रभावित होता है, वहीं महिलाएं भी इससे परेशान रहतीं है। देशी और मसालेदार शराब जहां स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, वहीं कम आमदनी वाले लोग इसका अधिक सेवन करते हैं। उन्होंने कहा कि गरीबों को इससे आर्थिक क्षति होती है। 

नीतीश कुमार ने कहा कि उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग में उत्पाद पर तो जोर होता है लेकिन मद्य निषेध पर नहीं, इसलिए मद्य निषेध पर जोर दिया गया है। शराबबंदी से आम-आवाम को लाभ होगा। उन्होंने कहा कि राज्य के मुख्य सचिव को यह जिम्मेवारी सौंपी गयी है।

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने विधानसभा चुनाव से पूर्व पटना के श्रीकृष्ण मेमोरियल हॉल में आयोजित ग्राम वार्ता कार्यक्रम के दौरान वादा किया था कि यदि दोबारा उनकी सरकार बनती है तो शराबबंदी लागू किया जायेगा। गुजरात के बाद बिहार दूसरा राज्य होगा, जहां शराब की बिक्री पर प्रतिबंध रहेगा।

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