लखनऊ । उत्तर प्रदेश में अब सब्जी या और रोजमर्रा की जरूरत का सामान खरीदने के लिए घर से कपड़े या कागज का थैला ले जाना होगा क्योंकि राज्य सरकार ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के आदेश के एक महीने बाद आज पूरे प्रदेश में पॉलीथीन थैलों के निर्माण और इस्तेमाल पर पाबंदी लगा दी है। मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने आज प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक की अध्यक्षता करने के बाद संवाददाताओं से बातचीत करते हुए कहा, ”पॉलीथीन बैग और पॉलीथीन इसलिए बैन हो गए हैं क्योंकि अदालत का भी आदेश है और उत्तर प्रदेश को पर्यावरण हितैषी बनाने की दिशा भी यह कदम जरूरी था।मुख्यमंत्री ने कहा कि पॉलीथीन और पॉलीथीन बैग पर प्रतिबंध लगाने के बाद, उसके विकल्प क्या होंगे, इस पर भी कैबिनेट में चर्चा हुई। साथ ही सरकार द्वारा इस संबंध में क्या वैकल्पिक इंतजाम किए जा सकते हैं, इसपर विचार किया गया। मंत्रिपरिषद में लिए गए निर्णय के मुताबिक प्रदेश में सभी प्रकार के प्लास्टिक कैरी बैग के निर्माण, आयात, बिक्री, भण्डारण और ढुलाई वगैरह को प्रतिबंधित किया जाएगा। अब कोई भी दुकानदार, थोक या खुदरा विक्रेता, फेरी या ठेले वाला किसी भी खाद्य या अखाद्य सामान पॉलीथीन बैग में नहीं दे सकेगा। इसके अलावा अब कोई भी व्यक्ति किसी किताब, निमंत्रण पत्र इत्यादि को रखने या ढकने के लिए किसी भी प्रकार के प्लास्टिक आवरण का इस्तेमाल नहीं कर सकेगा।