पटना (बिहार) : साल 2016 महिलाओं के लिए बड़ी खुशखबरी लेकर आने वाला है। जल्द ही राज्य की नौकरियों में महिलाओं को 35 प्रतिशत अतिरिक्त आरक्षण का लाभ मिलने लगेगा। यह पहले से मिल रहे तीन प्रतिशत आरक्षण के अतिरिक्त होगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सात निश्चय में शामिल महिला आरक्षण को लागू करने के लिए सामान्य प्रशासन विभाग ने प्रारूप तैयार कर विधि विभाग को भेज दिया है। बिहार पुलिस में जिस तरह महिलाओं को 35 प्रतिशत आरक्षण मिला है, उसी तर्ज पर अन्य नौकरियों में भी उन्हें इसका लाभ मिलेगा।
हर वर्ग में होगा महिला आरक्षण : सूत्रों के मुताबिक महिलाओं को 35 प्रतिशत आरक्षण देने का जो फार्मूला सरकार ने तैयार किया है, उसमें आरक्षित और गैर आरक्षित हर वर्ग में आरक्षण मिलेगा। राज्य सरकार ने पहले से नौकरियों में जो आरक्षण दे रखा है उसमें अनुसूचित जाति को 16, अनुसूचित जनजाति को 1, अत्यंत पिछड़ी जातियों को 18, पिछड़ी जातियों को 12 और पिछड़ी जाति की महिलाओं को 3 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान है। पिछड़ी जाति की महिलाओं के लिए आरक्षित पदों को छोड़कर सभी कैटेगरी में अब महिलाओं को 35 प्रतिशत आरक्षण मिलेगा। सामान्य श्रेणी के पदों पर भी यही फार्मूला लागू होगा।
बीपीएससी की परीक्षाओं में नहीं मिलेगा लाभ : बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा ली जाने वाली परीक्षाओं में महिलाओं को 38 प्रतिशत आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। 42 सौ ग्रेड-पे वाली नौकरियों तक में यह लागू होगा। इसके दायरे में राज्य कर्मचारी चयन आयोग (एसएससी) द्वारा आयोजित की जाने वाली परीक्षाएं शामिल होंगी। सिपाही से लेकर दारोगा, क्लर्क संवर्ग, पंचायत व प्रखंड स्तरीय पर्यवेक्षक समेत कई पदों पर 35 प्रतिशत आरक्षण मिलेगा।