नई दिल्ली। अगर आपके बैंक खाते में किसी की गलती की वजह से पैसे आ गए हैं, तो आप उसको वापस कर दीजिए। वरना आपको जेल की हवा खानी पड़ सकती है। भारतीय दंड संहिता यानी आईपीसी की धारा 403 और 120B के तहत ऐसा करना जुर्म है। ऐसा ही एक मामले में तमिलनाडु के तिरुपुर में एक दंपति को तीन साल की जेल की सजा मिली है।
दरअसल, साल 2012 में गुनासकरण और उनकी पत्नी राधा के खाते में 40 लाख रुपये आ गए थे, तो उन्होंने न ही यह पता लगाने की कोशिश की कि उनके खाते में पैसे कैसे आए और न ही इस पैसे को लौटाने के लिए कोई कदम उठाया। उन्होंने इस पैसे को खाते से निकाला और खर्च कर डाला। उन्होंने इस पैसे से घर खरीदा और बेटी की शादी में खर्च कर डाले। हालांकि कानून के लंबे हाथ से वो बच नहीं पाए और अब सात साल बाद उनको तीन साल जेल की सजा मिली है। तिरुपुर की निचली अदालत ने दोनों को तीन साल जेल की सजा सुनाई है।
दरअसल, यह पैसे सांसद स्थानीय एरिया डेवलपमेंट स्कीम और विधायक स्थानीय एरिया डेवलपमेंट स्कीम के तहत सिविल वर्क के लिए जारी किए गए थे। ये पैसे पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के खाते में जाने थे, लेकिन गलती से गुनासकरण के खाते में चले गए। इसके बाद गुनासकरण चुपचाप रहे और इसकी जानकारी किसी को नहीं दी। उन्होंने यह भी पता लगाने की कोशिश भी नहीं की कि आखिर उनके खाते में 40 लाख रुपये कैसे आए।