नई दिल्ली: विजय माल्या के समझौते के प्रस्ताव को बैंकों ने खारिज कर दिया है। माल्या ने बैंकों को 4000 करोड़ देने का ऑफर दिया था। बैंकों ने सुप्रीम कोर्ट में बताया है कि 2 अप्रैल को बैंकों ने बैठक की और ऑफर को रिजेक्ट किया। दरअसल, सितंबर तक वह 4000 करोड़ दे देंगे। बुधवार को भी विजय माल्या ने एक ऑफर दिया था वह भी खारिज कर दिया गया।
सुप्रीम कोर्ट के आदेश से माल्या की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। कोर्ट ने उनसे तीन अहम जानकारियां मांगी हैं-
1. दो हफ्ते के भीतर माल्या अपनी और परिवार की देश-विदेश में चल-अचल संपत्ति का ब्योरा दें।
2. माल्या बताए कि वह कोर्ट में खुद कब पेश हो सकते हैं
3. ये दिखाने के लिए कि वह लोन चुकाना चाहते हैं कितनी रकम कोर्ट में जमा करा सकते हैं।
बैंकों का 9000 करोड़ बकाया है
माल्या और किंगफिशर एयरलाइंस पर बैंकों के गठजोड़ का 9,000 करोड़ रुपये का कर्ज बकाया है। अकेले एसबीआई को ही कंपनी से 1,600 करोड़ रुपये से अधिक वसूलने हैं।
वकीलों ने कोर्ट में क्या कहा
बैंकों के वकीलों ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि माल्या अपनी सभी चल अचल संपत्तियों की जानकारी सुप्रीम कोर्ट को दें, जिनमें देश-विदेश में और परिवार के सभी सदस्यों की संपत्ति शामिल है। किसी भी तरह के समझौते के लिए विजय माल्या का उपस्थिति जरूरी है और उनके सामने रहने पर ही समझौता हो सकता है। बैंक इस मामले में माल्या से नेगोशिएशन करने को तैयार हैं। सुप्रीम कोर्ट ने माल्या से 21 अप्रैल तक इसका जवाब मांगा है और बैंकों से 25 अप्रैल तक। अगली सुनवाई 26 अप्रैल को होगी।